RTE admission 2026: निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश पर जोर, घर-घर चलेगा जागरूकता अभियान।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) के अंतर्गत RTE admission 2026 भारत सरकार द्वारा लागू की गयी एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के दुर्बल और वंचित वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत, देश के सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को Pre-Primary से कक्षा 1 तक  प्रवेश के लिए कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा दुर्बल और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।

आगामी शैक्षणिक सत्र में RTE के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश  की संख्या को बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कमर कस ली है। 2026 वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने तथा हर जिले में आवेदन लक्ष्य को पार करने की रणनीति बनाई गई है।

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 RTE admission 2026 प्रक्रिया में वृद्धि और नई रणनीति

पिछले शैक्षणिक सत्रों में, विभिन्न कारणों से कई आरक्षित सीटें खाली रह जाती थीं, जिससे पात्र बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, शिक्षा विभाग ने एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है:-

1. RTE admission 2026 प्रक्रिया का समय पर और शीघ्र आरंभ

सामान्यतः यह प्रक्रिया देर से शुरू होती थी, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की कोशिश है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। जिससे शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।

2. पाँच चरणों में आवेदन की सुविधा

बच्चों और अभिवकों के हित को ध्यान में रखते हुए, 2026 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया को पाँच चरणों में संपन्न कराया जाएगा। इसका मुख्य लाभ यह मिलेगा, कि यदि कोई बच्चा पहले चरण में सफल नहीं हो पाता है या आवेदन करने से चूक जाता है, तो उसे बाद के चरणों में अवसर मिल सकेगा।

3. ‘स्कूल मैपिंग’ द्वारा अभिभावकों को सुविधा

प्रवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी विद्यालयों की मैपिंग  का कार्य पूरा कर लिया है। इसका उद्देश्य यह है कि अभिभावक ‘आरटीई पोर्टल’ पर अपने बच्चे के लिए आसानी से स्कूल चुन सकें और उन्हें अस्पष्टता या भ्रामक जानकारी के कारण असुविधा न हो। स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध स्कूल बच्चों के प्रवेश को सरल बनाएंगे।

RTE प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटें हैं सुरक्षित

यह महत्वपूर्ण है कि RTE admission के अंतर्गत प्रत्येक निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को कक्षा एक (Class I) और पूर्व-प्राथमिक (Pre-primary) कक्षाओं (जैसे नर्सरी, केजी) की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत हिस्सा RTE के तहत प्रवेश के लिए सुरक्षित रखना होता है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ की जानकारी के अनुसार, पिछले शैक्षणिक सत्र में 1.85 लाख सीटों के सापेक्ष लगभग 1.40 लाख बच्चों का प्रवेश हो सका था। इस बार विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बच्चा केवल जानकारी या अवसर की कमी के कारण RTE अधिकार से वंचित न रहे।

RTE admission के तहत मुफ्त शिक्षा का लाभ

एक बार किसी बच्चे का प्रवेश RTE के तहत हो जाने पर, उसे 12वीं कक्षा तक (या आठ साल तक) उसी निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस शिक्षा में ट्यूशन फीस, किताबें, और वर्दी (यूनिफॉर्म) का कुछ हिस्सा आदि का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। यह गरीब परिवारों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को कम करता है।

RTE admission की पात्रता: कौन कर सकता है आवेदन?

RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का लाभ मुख्यतः समाज के दो प्रमुख वर्गों को मिलता है: दुर्बल वर्ग (Weaker Section) और असुविधाग्रस्त समूह (Disadvantaged Group)। RTE admission पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

वर्ग का नामपात्रता का आधारप्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दुर्बल वर्गपरिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
असुविधाग्रस्त समूहजाति के आधार पर (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग)।जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
विशेष समूहअनाथ बच्चे, एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, या विकलांग बच्चे।संबंधित चिकित्सा/अन्य प्रमाण पत्र।

आयु सीमा: प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 1 अप्रैल को आधार मानकर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, नर्सरी/प्री-प्राइमरी के लिए उम्र आमतौर पर 3 से 5 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए (राज्य के नियमों के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है)।

RTE admission 2026 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और लॉटरी सिस्टम

RTE admission 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होती है:

वेबसाइट पर पंजीकरण: अभिभावकों को अपने राज्य के शिक्षा विभाग की आधिकारिक RTE पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर जाना होगा।

विवरण भरें: बच्चे और अभिभावक का नाम, पता, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और स्कूल का चयन (न्यूनतम 3 विकल्प भरना अनिवार्य) जैसी सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।

दस्तावेज़ अपलोड: पात्रता सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ (आय/जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र) स्कैन करके अपलोड करने होंगे।

सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद, जिला स्तर पर नोडल अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

लॉटरी द्वारा चयन: यदि आवेदन, उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होते हैं, तो एक पारदर्शी, Random Selection Process के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है।

महत्वपूर्ण सूचना:

बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे RTE admission पूरी प्रक्रिया को त्रुटिहीन तरीके से और तय समय पर संपन्न कराएँ ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत तक सभी आरटीई सीटें भर सकें।

जागरूकता और Monitoring

दाखिलों की संख्या बढ़ाने के लिए, विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाना है।

जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से Monitoring  करने का निर्देश दिया गया है कि सभी निजी स्कूल अधिनियम का पालन करें और 25 प्रतिशत आरक्षण को सख्ती से लागू करें।

यह अभियान केवल प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने का नहीं, बल्कि हर गरीब बच्चे को उसके संवैधानिक अधिकार (शिक्षा का अधिकार) को दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के अंतर्गत वर्ष 2026 में होने वाली RTE प्रवेश प्रक्रिया और संबंधित सरकारी योजनाओं व प्रस्तावित रणनीतियों पर आधारित है।
* इस लेख में दी गई जानकारी मुख्य रूप से सरकारी प्रस्तावों, योजनाओं और वर्तमान लक्ष्यों पर आधारित है, जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।
* उल्लिखित आवेदन की तिथियां (जैसे नवंबर/दिसंबर से शुरुआत), चरणों की संख्या (पाँच चरण), आयु सीमा, और पात्रता मानदंड राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा विभाग के अंतिम आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार बदल सकते हैं।
* अभिभावकों और पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई या आवेदन करने से पहले RTE प्रवेश से संबंधित नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए अपने राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rte25.upsdc.gov.in) और अधिसूचनाओं को अनिवार्य रूप से देखें।
लेखक की जिम्मेदारी: यह लेख केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से होने वाली किसी भी असुविधा या नुकसान के लिए लेखक जिम्मेदार नहीं।

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