केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक के बाद एक दो महत्वपूर्ण Big Relief for pensioners स्पष्टीकरण जारी किए हैं। Big relief for central government employees and pensioners ये दोनों निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी हैं, जो पेंशन नियमों में बदलाव और वित्तीय सुरक्षा को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त करते हैं। Centre clarifies pension rule — no recovery of excess payment मुख्य रूप से अतिरिक्त पेंशन वसूली की मनमानी पर रोक लगाने और पारिवारिक पेंशन में बेटियों के अधिकार को सुरक्षित करने से संबंधित हैं।
First Big Relief for pensioners: गलती से मिली अतिरिक्त पेंशन की वसूली पर रोक
Centre clarification pension rule —no recovery of excess payment उन मामलों से संबंधित है जहाँ विभाग वर्षों बाद ‘त्रुटिपूर्ण गणना’ का हवाला देकर अधिक भुगतान की गई पेंशन वसूली के लिए नोटिस भेज देते थे। इससे लाखों central government employees and pensioners के लिए राहत मिलेगी।
DoPPW का वसूली पर स्पष्टीकरण (आधार: CCS पेंशन नियम, 2021 का नियम 66(2))
* पेंशन में कटौती पर रोक: एक बार अंतिम रूप से अधिकृत की गई पेंशन को, पेंशनभोगी के नुकसान के लिए तब तक संशोधित नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) न पाई जाए।
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* DoPPW की मंजूरी अनिवार्य: यदि ऐसी त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की पूर्व सहमति के बिना कोई भी कटौती या संशोधन का आदेश नहीं दिया जाएगा।
* माफी का प्रावधान: यदि अतिरिक्त पेंशन वसूली पेंशनभोगी की ओर से तथ्यों की किसी गलत बयानी के कारण नहीं हुई है, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग व्यय विभाग से परामर्श करके, उस अतिरिक्त राशि को माफ करने पर विचार कर सकता है। यह एक बड़ी राहत है।
* वसूली प्रक्रिया: यदि वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो भी पेंशनभोगी को दो माह का लिखित नोटिस देना होगा।
यह आदेश सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त पेंशन वसूली के डर से जूझ रहे लाखों बुजुर्गों को बड़ी वित्तीय और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है।
Second Big Relief for pensioners: फैमिली पेंशन सूची से बेटी का नाम नहीं हटेगा
यह स्पष्टीकरण पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों के अधिकार को सुरक्षित करता है, खासकर उन मामलों में जहाँ विभाग सेवानिवृत्ति के बाद उनके नाम रिकॉर्ड से हटा देते थे।
DoPPW का फैमिली पेंशन सूची पर स्पष्टीकरण (आधार: CCS पेंशन नियम, 2021 का नियम 50(15))
* नाम हटाना प्रतिबंधित: विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक बार कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में बेटी का नाम परिवार के सदस्य के रूप में सूचित कर दिए जाने के बाद, उसका नाम परिवार के सदस्यों के विवरण से हटाया नहीं जाएगा।
* पात्रता की जाँच बाद में: बेटी का नाम सूची में बना रहेगा, भले ही वह उस समय पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र न हो। पेंशन की अंतिम पात्रता का निर्णय पेंशनर के निधन के बाद, नियमों के अनुसार किया जाएगा।
* रिकॉर्ड में नाम न होने पर भी दावा मान्य: यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य का नाम कार्यालय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो भी उसका पेंशन दावा केवल इसी कारण से अस्वीकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कार्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि वह सदस्य नियमों के अनुसार पात्र है।
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यह नियम परिवार के किसी भी सदस्य को भविष्य में पेंशन से वंचित होने से बचाता है, और बेटियों को पारिवारिक पेंशन का दावा करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष: पेंशनभोगी कल्याण के प्रति सरकार का संवेदनशील कदम
पेंशन पर बड़ी राहत देने वाले ये दोनों स्पष्टीकरण दर्शाते हैं कि सरकार पेंशनभोगियों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए गंभीर है। जहाँ एक ओर अतिरिक्त वसूली पर मनमानी को रोका गया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक पेंशन में कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन नए पेंशन नियमों में बदलाव के बारे में जागरूक रहना चाहिए।
परिवार के सदस्यों का विवरण प्रारूप :
नियम 50(15) के तहत, हर सरकारी कर्मचारी को सेवा में शामिल होते समय और बाद में होने वाले किसी भी बदलाव (जैसे विवाह, बच्चे का जन्म या मृत्यु) को सूचित करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करना होता है।
1. फॉर्म का नाम:
* फॉर्म 4 (Form 4) , (शीर्षक: Details of Family)
2. फॉर्म 4 में क्या शामिल होता है?
इस फॉर्म में सरकारी कर्मचारी को अपने परिवार के निम्नलिखित सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है, भले ही वे उस समय पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों या न हों:
* पति/पत्नी (Spouse): (विवाहित होने की स्थिति में)
* सभी बच्चे (All Children): जिनमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं।
* माता-पिता (Parents): (माता-पिता या माता-पिता के विकलांग भाई-बहन, यदि लागू हों)
* विकलांग भाई-बहन (Disabled Siblings): (यदि लागू हों)
3. फॉर्म जमा करने और अपडेट करने की प्रक्रिया:
| चरण | नियम | फॉर्म | उद्देश्य |
| प्रारंभिक सूचना | सेवा में शामिल होते समय | फॉर्म 4 | परिवार के सभी सदस्यों की प्रारंभिक सूची देना। |
| कार्यालय की जिम्मेदारी | फॉर्म प्राप्त होने पर, कार्यालय प्रमुख (Head of Office) को फॉर्म की जाँच करनी होती है, प्राप्ति की तारीख के साथ इसकी पावती (Acknowledgement) देनी होती है, और इसे सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service Book) में चिपकाना होता है। | – | रिकॉर्ड को प्रमाणित करना। |
| फॉर्म प्राप्त होने पर | कार्यालय प्रमुख (Head of Office) को फॉर्म की जाँच करनी होती है, प्राप्ति की तारीख के साथ इसकी पावती (Acknowledgement) देनी होती है, और इसे सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service Book) में चिपकाना होता है। | ||
| परिवर्तन की सूचना | सेवानिवृत्ति के बाद विवाह या बच्चे के जन्म की स्थिति में। | फॉर्म 5 | परिवार में हुए नए बदलावों (Addition/Alteration) की जानकारी देना। |
| सेवानिवृत्ति से पहले अपडेट | सेवानिवृत्ति से पहले, कर्मचारी को पेंशन कागजात के साथ परिवार का अद्यतन (Updated) विवरण फॉर्म 6 के साथ जमा करना होता है, जिसमें फॉर्म 4 की जानकारी भी शामिल होती है। | फॉर्म 6 | यह सुनिश्चित करना कि अंतिम रिकॉर्ड सही हो। |
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी समय, विशेष रूप से पेंशनर की मृत्यु के बाद, परिवार के किसी भी सदस्य को रिकॉर्ड की कमी के कारण पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित न किया जाए।
