Property Registry Property Registry : प्रोपर्टी खरीदने-बेचने के नाम पर नहीं कर सकेंगे फर्जीवाडा।

Property Registry : यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रोपर्टी खरीदने-बेचने के नाम पर नहीं कर सकेंगे फर्जीवाडा।

Property Registry सरकार ने जमीन खरीदने बेचने के लिए नया नियम जारी कर दिया है इस नियम के तहत अब फर्जीवाडा करने की गुंजाईश लगभग समाप्त हो गयी है । सभी के पास कोई न कोई संपत्ति होती है, जिसमें भूमि, भवन, अपार्टमेंट ,आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि और औद्योगिक शामिल है।

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Property Registry : प्रोपर्टी खरीदने के लिए या अपने नाम कराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम् फैसला लिया है । प्रॉपर्टी खरीदने या प्रोपर्टी नाम कराने में कितने रुपये लगेंगे यह जजाने के पूरा लेख पढ़े और जाने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर यूपी सरकार का क्या है power of Attorney नया नियम। 

इन्हें खरीदने या बेचने की आवश्यकता होती है ।

Property Registry के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2024 पारित कर दिया, जिसमें प्रावधान है कि रक्त रिश्तेदारों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण 5,000 रुपये का स्टांप शुल्क देकर किया जा सकता है।

विधेयक का संचालन करने वाले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जमीन की खरीद-फरोख्त ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ (Power of Attorney) बनाकर की गई, जिससे Stamp and Registration Department को राजस्व का नुकसान हुआ।

उदाहरण के लिए, करोड़ों रुपये की जमीन को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ Power of Attorney) बनाकर मामूली शुल्क पर बेचने का कारोबार जोरों पर चल रहा था, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार रक्त संबंध से बाहर के लोगों को  Property Sale  करने पर सर्किल रेट का स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा , जो वर्तमान में सात प्रतिशत है । उन्होंने कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी पर सर्कल रेट का स्टाम्प लगेगा ।

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Property Registry  नए नियम में शर्त यह है केवल जमीनों के रख-रखाव के लिए ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर लागू नहीं होगी। न कि जमीन बेचने के लिए । नए नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि रक्त संबंधियों के मामले में केवल 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देकर संपत्ति को हस्तांतरित करने की सुविधा रहेगी।

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