How to transfer old PF fund to new PF account without employer

How to transfer old PF fund to new PF account without employer.

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transfer old PF fund to new PF account नौकरी फिर से शुरू करना आम बात हो गई है, लेकिन इसके साथ आपके भविष्य निधि (पीएफ) खाते को नई सब्सिडी के साथ जोड़ना तभी संभव हो सकता है। जब खास तौर पर आपके पास अपने पुराने नियोक्ता की हेल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन अब, स्टाफ़ फ़्यूचर फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने इस प्रक्रिया को सरल और नियोक्ता की निर्भरता से मुक्त कर दिया है।

आइए, जानते हैं कि आप बिना नियोक्ता की मदद के किसी पुराने पीएफ खाते से नए पीएफ खाते में कैसे पैसा जमा कर सकते हैं।स्टेप-बाय-स्टेप जरूरी जानकारी प्राप्त करें।

“ईपीएफओ के नए नियम

ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ सूची प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में पुराने या नए नोटरी के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित हो गई है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।

Transfer old PF fund to new PF account without employer के लिए आवश्यक शर्त

पीएफ अकाउंट को लेजर ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अकाउंट को स्थिर करना आवश्यक है:

1. UAN का आधार से लिंक होना: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आपके आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए।

2. KYC विवरण का सत्यापन: आपके KYC दस्तावेज़, जैसे आधार, पैन, और बैंक विवरण, EPFO पोर्टल पर सत्यापित होने चाहिए।

3. डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना: आपके पिछले नियोक्ता के साथ आपकी सेवा समाप्ति की तारीख (Date of Exit) EPFO पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। यदि नियोक्ता ने इसे अपडेट नहीं किया है, तो आप स्वयं इसे अपडेट कर सकते हैं।

“Transfer old PF fund to new PF account without employer के लिए आवश्यक शर्त”

पीएफ अकाउंट को लेजर ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अकाउंट को स्थिर करना आवश्यक है:

1. “यूएएन का आधार से लिंक होना” आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।

2. “केवाईसी विवरण का सत्यापन” आपका केवाईसी विवरण, जैसे आधार, पैन, और बैंक विवरण, ईपीएफओ पोर्टल पर सत्यापन होना चाहिए। 3. “डेट ऑफ एक्जिट का अपडेट होना” आपके पिछले स्टॉक के साथ आपकी सेवा समाप्ति की तारीख (निकास की तारीख) ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। यदि सॉल्टॉल ने इसे अपडेट नहीं किया है, तो आप स्वयं इसे अपडेट कर सकते हैं।

Transfer old PF fund to new PF account क्यों जरूरी है?

PF ट्रांसफर करने से आपको कई फायदे होते हैं: 

 * एकीकृत खाता होने से आपके सभी PF फंड एक ही खाते में जमा हो जाते हैं। 

 * लंबे समय तक एक ही खाते में योगदान पेंशन लाभ के लिए जरूरी है। 

 * पुराना PF खाते में बिना उपयोग के पड़ा रहने पर फंड सही तरीके से उपयोग नहीं होता। 

Transfer old PF fund to new PF account ऑनलाइन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

EPFO की ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके आप अपने PF खाते को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें:

   * EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।

   * अपने UAN, पासवर्ड, और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।

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2. सर्विस हिस्ट्री देखें:

   * ‘View’ मेनू में जाकर ‘Service History’ विकल्प चुनें।

   * यहां आप अपनी सभी पूर्व सेवाओं की जानकारी देख सकते हैं, जिसमें ‘Date of Exit’ भी शामिल है।

3. PF ट्रांसफर के लिए आवेदन करें:

* ‘Online Services’ मेनू में ‘One Member One EPF Account (Transfer Request)’ विकल्प पर क्लिक करें।

* नए पेज पर, अपने वर्तमान रोजगार की जानकारी की पुष्टि करें और ‘Get Details’ पर क्लिक करें।

4. नियोक्ता का चयन करें:

   – अगले चरण में, आपको अपने पिछले या वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनना होगा जो आपके आवेदन को सत्यापित करेगा।

5. फॉर्म भरें:

  * आवश्यक विवरण भरें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।

 * आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें और सबमिट करें।

6. सत्यापन और ट्रांसफर:

   * आपके आवेदन के सत्यापन के बाद, आपका PF बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

PF ट्रांसफर के लाभ

* समय की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, PF ट्रांसफर अब पहले से कहीं अधिक तेज़ हो गया है।

*नियोक्ता पर निर्भरता नहीं: अब आपको नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है।

*पारदर्शिता: ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण, आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

Transfer old PF fund to new PF account सावधानियां और सुझाव

* KYC विवरण की पुष्टि करें: सुनिश्चित करें कि आपके सभी KYC दस्तावेज़ पोर्टल पर सत्यापित हैं।

* डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें: यदि यह विवरण अपडेट नहीं है, तो इसे स्वयं पोर्टल पर अपडेट करें।

* नियमित रूप से बैलेंस चेक करें: ट्रांसफर के बाद, अपने नए PF खाते का बैलेंस चेक करना न भूलें।

निष्कर्ष

EPFO द्वारा किए गए इन नए बदलावों के साथ, PF ट्रांसफर प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और तेज़ हो गई है। बिना नियोक्ता की मदद के, आप अपने पुराने PF खाते को नए PF खाते में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यह न केवल आपके समय की बचत करता है, बल्कि प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाता है। अब आप How to transfer old PF fund to new PF account without employer की प्रक्रिया समझ गए होंगे ।

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Transfer old PF fund to new PF account के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मैं बिना नियोक्ता की मदद के अपना PF ट्रांसफर कर सकता हूँ?

हाँ, EPFO के नए नियमों के अनुसार, आप बिना नियोक्ता की मंजूरी के अपना PF ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकते हैं।

2. क्या UAN का आधार से लिंक होना आवश्यक है?

   हाँ, PF ट्रांसफर के लिए आपका UAN आपके आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए।

3. डेट ऑफ एग्जिट क्या है और इसे कैसे अपडेट करें?

   डेट ऑफ एग्जिट वह तारीख है जब आपने अपने पिछले नियोक्ता के साथ काम समाप्त किया था। यदि यह अपडेट नहीं है, तो आप EPFO पोर्टल पर जाकर इसे स्वयं अपडेट कर सकते हैं।

4. PF ट्रांसफर में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, PF ट्रांसफर कुछ दिनों में पूरा हो सकता है।

5. क्या PF ट्रांसफर के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, EPFO द्वारा PF ट्रांसफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

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