CAA Law Advantage. 9 Points of CAA, किसको क्या मिला, किसने क्या कहा ?

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

CAA Law Advantage. 9 Points of CAA, किसको क्या मिला, किसने क्या कहा यह जानिए?

CAA Law Advantage । केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ने 11/03/2024 दिन सोमवार को CAA Citizenship Amendment Act 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है । CAA Law Advantage  यहाँ जानिए | इस नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान (Pakistan) बांग्लादेश (Bangladesh) और अफगानिस्तान (Afghanistan) से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल सकेगी।

CAA Law Advantage  (hindiluck.com)  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019,  Citizenship Amendment Act 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह कानून देशभर में लागू हो गया है। CAA Law Advantage  से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता आसानी से मिल सकती है। सीएए कानून के नियम और प्रावधान क्या है। जानिए CAA Law Advantage  के बारे में ,किसको क्या मिलेगा , किसने क्या कहा?

CAA Law Advantage  के 9 मुख्य विन्दु-

1. Citizenship Amendment Act 2019 भारत का एक ऐसा कानून है, जिसके तहत (CAA Law Advantage ) तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में आये छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को मोदी सरकार को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.

2. Citizenship Amendment Act 2019 नागरिकता संशोधन कानून, 1955 में संशोधन का रूप है। इस CAA Law Advantage में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जो हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी लोग पलायन करके भारत आए।

3. नागरिकता संशोधन कानून किसी एक विशेष राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में शरणार्थियों पर लागू होगा। उक्त श्रेणी का कोई भी शरणार्थी 6 साल से भारत में निवास कर रहा है वह भारतीय नागरिकता (CAA Law Advantage) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले से भारत में शरण लिए हुए है । इन तीन देशों के लोग ही (CAA Law Advantage) भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते है।

5. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान  Pakistan, बांग्लादेश Bangladesh और अफगानिस्तान Afghanistan से आये शरणार्थियों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा जो इन तीन देशों में से किसी का निवासी है।

6. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

7. CAA Law Advantage 2019 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

8. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार भारतीय नागरिकों का नागरिकता बरक़रार रहेगी है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है और CAA Law किसी भारतीय नागरिकता नहीं छीनेगा।

9. Citizenship Amendment Act 2019 के आवेदन लिए आवेदक को अपने मूल देश के( जहाँ से वह आया है ) वहां का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित हो सके कि वह उक्त देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं

यह भी पढ़ें Citizenship Amendment Act 2019 हुआ लागू

Citizenship Amendment Act 2019 लागू होने का बाद किसने क्या कहा?

माननीय गृह मंत्री अमित शाह-

गृह मंत्री ने कहा, “हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही। आजादी के समय हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों और पाकिस्तान से जो लोग वहां जुल्म सहकर यहां आ रहे हैं, उन्हें हम नागरिकता देंगे।”

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह-

इसपर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का एक ही उद्देश्य है हिन्दू और मुस्लिम को लड़ाना. उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून को लाने में इतना विलंब क्यों किया,

झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन-

झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने  कहा कि CAA को लागू करना अच्छा कदम है। हम देश को अनाथों का देश नहीं बना सकते हैं,  हमें अवैध अप्रवास को रोकना होगा। हम भारतवासी पहले से ही 140 करोड़ हैं और लगातार आबादी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन-

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी-

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, गोडसे मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था. सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी  ने यह भी कहा कि CAA के विरोध में हैं मुसलमान को लक्ष्य बनाया जा रहा है। भाजपा को CAA को NRC और NPR के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में NPR और NRC लागू करना है।”

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन-

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम को दोयम दर्जे का कानून बताया। और कहा भारतीय जनता पार्टी लाभ के लिए चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को समान अधिकार से बांटने वाले इस कानून का एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।

सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी देश के हित में है, वह किया जाना चाहिए।”

पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीएए पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब भारत के नागरिक अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा? जनता भाजपा की भटकावे वाली भाजपाई राजनीति का खेल समझ चुकी है। जनता सब समझती है।

सांसद संजय राउत-

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, यह बीजेपी का खेल है वह खेल खेलती रहती है, ये उनका (भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो, वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे CAA-CAA खेलेंगे, खेलने दो।”

एनसीपी की संस्थापक शरद पवार

नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर एनसीपी की संस्थापक शरद पवार ने कहा, इसकी हम निंदा करते हैं। केंद्र सरकार ने इस तरह का कानून लागू किया है, जिसका मतलब संसदीय लोकशाही प्रक्रिया पर सीधे-सीधे आक्रमण है। ऐसी संभावना है कि चुनाव आयोग अगले तीन-चार दिनों में चुनाव का ऐलान करेगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि CAA भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले  CAA लागू करना यह दर्शाता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीत कर रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा लगातार दस वर्षों तक देश पर राज करने के बाद ठीक चुनाव से पहले मोदी सरकार CAA लागू किया है। भाजपा पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहती हैं। वह भी सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए।

सांसद शशि थरूर-

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सीएए लागू पर कहा, यह मूल सिद्धांत के विपरीत है कि भारत में, आपका धर्म , जाति  भाषा कुछ भी हो, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भारत के नागरिक हैं।

पाकिस्तानी रिफ्यूगी-

मजनूं के टीला पर रहने वाले पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने CAA लागू होने की खुशी में होली खेली। उन्होंने कहा कि हम यहां अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। हम अब भारत माता के हैं। हम यहां रहकर खुशी मनाते हैं। पीएम मोदी को हमारा धन्यवाद।

इन राज्यों को भी छूट

असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं।

नियमों के अनुसार जिन जनजातीय राज्यों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं,   उन राज्यों में सीएए  लागू नहीं करने का प्रावधान है।

CAA Citizen Amendment Act 2019 की मुख्य बातें –

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पाकिस्तान Pakistan, बांग्लादेश Bangladesh और अफगानिस्तान Afghanistan से आये शरणार्थियों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा और खुद को इन तीन देशों में से किसी का निवासी है यह साबित करना होगा। इसके लिए वह वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, वहां के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वहां की सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज समेत कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित हो सके कि वह उक्त देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। CAA Law Advantage

error: Content is protected !!