Gyanwapi me jari rahegi Puja, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नही।

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ज्ञानवापी में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नही

Breaking: इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया

Gyanwapi me jari rahegi Puja

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: ज्ञानवापी विवाद के एक बड़े घटनाक्रम में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित “व्यास तहखाना” के अंदर “पूजा” करने के पूर्व आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थल पर पूजा की अनुमति देने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करने के ठीक एक दिन बाद आई है।

प्रमुख बिंदु:

  • उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को चल रहे विवाद के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।
  • मस्जिद समिति ने वाराणसी अदालत के फैसले को यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि वाराणसी अदालत ने किसी भी कानूनी चुनौती को समाप्त कर दिया है और इसका उद्देश्य एकतरफा धार्मिक अधिकारों को स्थापित करना है।
  • “व्यास तहखाना” मस्जिद परिसर के भीतर एक तहखाना है जहां हिंदुओं का दावा है कि 1993 में एक सर्वेक्षण के दौरान मूर्तियां मिली थीं। मुसलमानों का दावा है कि यह मस्जिद का हिस्सा है।
  • यह नवीनतम निर्णय “पूजा” को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति देता है, जिससे पहले से ही संवेदनशील मामले में तनाव बढ़ सकता है।
    इसी लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है।

पक्षों की प्रतिक्रियाएँ

  • हिंदू समूहों ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है, और इसे अपने धार्मिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा है।
  • मुस्लिम संगठनों ने निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करने का आग्रह किया है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दलों को आश्वासन दिया है कि कानून-व्यवस्था हर कीमत पर बनाए रखी जाएगी।

आगे क्या हो सकता है:

  • उम्मीद है कि उच्च न्यायालय मस्जिद समिति की याचिका पर बाद की तारीख में विस्तार से सुनवाई करेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट अभी भी आगे के घटनाक्रम के आधार पर मामले पर विचार कर सकता है।
  • ज्ञानवापी विवाद एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, और यह नवीनतम फैसला संभावित रूप से और विवाद को जन्म दे सकता है।

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अस्वीकरण: यह दी गई जानकारी पर आधारित एक समाचार लेख है। हालाँकि यह सटीक और जानकारीपूर्ण होने का प्रयास करता है, यह आधिकारिक समाचार स्रोतों का प्रतिस्थापन नहीं है ।

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