प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है । इसे विशेष रूप से समाज के निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि वे बहुत ही कम खर्च पर खुद को और अपने परिवार को किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से सुरक्षित रख सकें ।
PMSBY योजना का उद्देश्य सिर्फ एक बीमा उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि देश के एक बड़े तबके को वित्तीय सुरक्षा के दायरे में लाना है, जिसका मुख्य आधार बैंकों के बचत खाते हैं।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana kya hai?
यह योजना अपनी प्रकृति में एक वार्षिक और renewable दुर्घटना बीमा है, जिसका मतलब है कि इसका लाभ हर साल प्रीमियम का भुगतान करके जारी रखा जा सकता है । इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका प्रीमियम सीधे आपके बैंक खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से काट लिया जाता है ।
PMSBY सुविधा के कारण प्रीमियम का भुगतान करने की चिंता नहीं रहती और पॉलिसी लगातार सक्रिय रहती है। यह प्रणाली लोगों को बैंकिंग और बीमा व्यवस्था से जोड़ने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में काम करती है।
इसे विशेष रूप से ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ से जोड़ा गया था, जिसका एक बड़ा लक्ष्य शून्य-बैलेंस खातों की संख्या को कम करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था । इस तरह, यह योजना न केवल व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा तंत्र बनाने के बड़े प्रयास का भी एक हिस्सा है।
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PMSBY का प्रीमियम, कवरेज और लाभ
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रीमियम राशि
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20 प्रति सदस्य है। यह राशि आपके बैंक या डाकघर खाते से हर साल 1 जून को या उससे पहले स्वतः ही काट ली जाती है । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना के शुरुआती वर्षों में प्रीमियम ₹12 प्रति वर्ष था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹20 कर दिया गया । यह बदलाव योजना की लागत और बाजार की स्थितियों के अनुसार समय-समय पर होने वाले संशोधनों को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना लंबी अवधि तक प्रभावी रहे।
PMSBY coverage and benefits
PMSBY योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है । बीमा कवर प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए मान्य रहता है । योजना के तहत मिलने वाले लाभ बहुत स्पष्ट और संरचित हैं, जो दुर्घटना के प्रकार पर निर्भर करते हैं।
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यहां योजना के तहत मिलने वाले लाभों का विवरण एक तालिका में प्रस्तुत किया गया है:
दुर्घटना की स्थिति | मिलने वाली बीमा राशि |
आकस्मिक मृत्यु | ₹2,00,000 |
दोनों आँखों की पूर्ण और स्थायी हानि या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि और एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि | ₹2,00,000 |
एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और स्थायी हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि | ₹1,00,000 |
यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि PMSBY योजना की कवरेज बहुत विशिष्ट है। यह एक जीवन बीमा नहीं बल्कि एक दुर्घटना बीमा है, इसलिए इसकी शर्तें भी दुर्घटना से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यह योजना दुर्घटना के बाद होने वाले अस्पताल के खर्चों का पुनर्भुगतान नहीं करती है ।
इसके अलावा, यह आंशिक विकलांगता के सभी मामलों को कवर नहीं करती। यदि किसी व्यक्ति को एक आँख की दृष्टि या एक हाथ/पैर के उपयोग की पूर्ण हानि के बिना कोई आंशिक विकलांगता होती है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा । यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि योजना का फोकस गंभीर दुर्घटनाओं पर रहे, जिससे प्रीमियम की लागत कम और किफायती बनी रहे।
कौन ले सकता है PMSBY योजना का लाभ? पात्रता के नियम
यह योजना भारत में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए सुलभ है, बशर्ते वे कुछ आसान पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
आयु और बैंक खाता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए । इसके साथ ही, उनका किसी भी सहभागी बैंक में एक बचत खाता होना अनिवार्य है ।
एक से अधिक खातों का नियम: यदि किसी व्यक्ति के एक ही या अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक बचत खाते हैं, तो वह केवल एक ही खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा । यदि किसी गलती से एक से अधिक खातों से प्रीमियम काट लिया जाता है, तब भी बीमा लाभ ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा ।
Other important conditions of PMSBY
आधार कार्ड को बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी (Know Your Customer) दस्तावेज माना जाएगा ।
संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक, यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे अलग-अलग प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं ।
प्रवासी भारतीय (NRIs) भी इस योजना के पात्र हैं, बशर्ते उनका भारत में किसी बैंक शाखा में एक पात्र खाता हो ।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे दो मुख्य तरीकों से पूरा किया जा सकता है:
ऑनलाइन प्रक्रिया:
अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल ऐप में लॉग इन करें ।
‘बीमा’ या ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाएं’ टैब पर जाएं और PMSBY योजना का चयन करें ।
अपने प्रीमियम के भुगतान के लिए वह खाता चुनें जिससे आप ऑटो-डेबिट करवाना चाहते हैं।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप अपनी पावती रसीद या बीमा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
आप सीधे अपने बैंक की शाखा में जा सकते हैं ।
आधिकारिक वेबसाइट jansuraksha.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या बैंक से प्राप्त करें ।
फॉर्म में अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी जैसे सभी आवश्यक विवरण भरें ।
फॉर्म को भरकर और ऑटो-डेबिट की सहमति देते हुए बैंक में जमा कर दें । फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक पावती पर्ची मिलेगी ।
क्लेम (दावा) करने की पूरी प्रक्रिया The entire process of claiming.
दुर्घटना की स्थिति में बीमा राशि प्राप्त करने के लिए दावा (क्लेम) प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो कि बहुत ही व्यवस्थित और समय-सीमा-आधारित है ।
दावा प्रक्रिया के चरण:
- दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर, दावेदार (बीमित व्यक्ति या नॉमिनी) को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म जमा करना होगा ।
- बैंक का प्राधिकृत अधिकारी फॉर्म को सत्यापित करेगा और उसे जमा होने के 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को भेजेगा ।
- बीमा कंपनी बैंक से फॉर्म मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर दावे का सत्यापन और निपटान करेगी ।
- मंज़ूर हुई बीमा राशि सीधे बीमित व्यक्ति या नॉमिनी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी 。
Documents Required for PMSBY Claim
दावा करते समय, दुर्घटना और उसकी प्रकृति को साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि केवल वैध दावों का ही निपटान हो।
दावे की स्थिति | आवश्यक दस्तावेज़ |
मृत्यु के मामले में | मूल प्राथमिकी (FIR)/पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण-पत्र |
स्थायी विकलांगता के मामले में | मूल प्राथमिकी (FIR)/पंचनामा और किसी सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र |
यह भी ध्यान रखें कि सड़क, रेल या अन्य वाहन दुर्घटनाओं जैसे मामलों में पुलिस में दुर्घटना की रिपोर्ट करना अनिवार्य है । सर्पदंश या पेड़ से गिरने जैसी घटनाओं के लिए तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड का होना आवश्यक है । यदि नॉमिनी का नामांकन नहीं किया गया है, तो कानूनी वारिस सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी से ‘उत्तराधिकार प्रमाण पत्र’ या ‘कानूनी वारिस प्रमाण पत्र’ जमा करके दावा कर सकते हैं ।
Key Terms and Conditions of PMSBY Scheme
कवरेज कब समाप्त हो सकता है?
PMSBY के तहत आपका बीमा कवर निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है या प्रतिबंधित हो सकता है:
- जब सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है ।
- यदि सदस्य का बैंक खाता बंद हो गया है, या प्रीमियम काटने के लिए उसमें पर्याप्त शेष राशि नहीं है ।
- यदि किसी सदस्य का प्रीमियम गलती से एक से अधिक खातों से काट लिया गया है, तो भी बीमा लाभ केवल ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा ।
- क्या आत्महत्या, हत्या या प्राकृतिक आपदाएं कवर होती हैं?
- यह योजना कुछ विशिष्ट प्रकार की घटनाओं को कवर नहीं करती। उदाहरण के लिए, आत्महत्या (suicide) के कारण होने वाली मृत्यु कवर नहीं होती । हालांकि, हत्या (murder) और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या बाढ़ कवर होती हैं, क्योंकि इन्हें दुर्घटना माना जाता है ।
- यदि आप योजना छोड़ देते हैं, तो आप भविष्य में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके फिर से इसमें शामिल हो सकते हैं ।
निष्कर्ष: क्यों जरूरी है यह योजना?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरल, सुलभ और अत्यंत सस्ती सरकारी पहल है जो भारत के नागरिकों को अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करती है। इसका न्यूनतम प्रीमियम और अधिकतम कवरेज इसे हर वर्ग के लिए आकर्षक बनाता है। यह योजना न केवल व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यदि आप एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो यह योजना आपके और आपके परिवार के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। अपने परिवार को किसी भी अप्रिय घटना से होने वाले आर्थिक झटके से बचाने के लिए, आज ही अपने बैंक से संपर्क करें और इस योजना से जुड़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न- क्या मुझे एक से अधिक बैंक खातों से इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर- नहीं, आप केवल एक ही बैंक खाते के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकते हैं ।
प्रश्न- क्या दुर्घटना के बाद अस्पताल के खर्चों का पुनर्भुगतान होता है?
उत्तर- नहीं, यह योजना अस्पताल के खर्चों को कवर नहीं करती ।
प्रश्न- क्या प्रवासी भारतीय (NRIs) भी इस योजना के पात्र हैं?
उत्तर- हाँ, यदि उनका भारत में किसी बैंक शाखा में एक पात्र खाता है, तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
प्रश्न- क्या कोई व्यक्ति योजना छोड़ने के बाद फिर से जुड़ सकता है?
उत्तर- हाँ, आप भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके फिर से इस योजना से जुड़ सकते हैं ।
प्रश्न- क्या संयुक्त खाताधारक भी इसमें शामिल हो सकते हैं?
उत्तर- हाँ, संयुक्त खाते के सभी धारक, यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे अलग-अलग प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं ।