Income Tax New Slab: जानिए कितना देना होगा टैक्स,अंतरिम बजट के बाद टैक्सपेयर्स को कैसे देना होगा टैक्स,

Income Tax New Slab: अंतरिम बजट 2024 के पास होते ही नए बजट को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्‍स स्‍लैब Income Tax New Slab में कोई विशेष बदलाव नहीं किया है। जिसके चलते टैक्स प्रणाली में कुछ ज्यादा अंतर नही आया है। फिर भी टैक्स जमाकर्ताओं को कुछ लाभ जरूर मिला है। आइए जानते है पुराने टैक्‍स रिजीम और नए टैक्‍स रिजीम में क्या अंतर है।

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Income Tax New Slab  वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने 1 फरवरी 2024, गुरुवार को अंतिम बजट पेश किया। यह कई मायनों में खास बजट रहा। बजट युवा, गरीब, महिला और किसान के आसपास घूमता नजर आ रहा है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने भाषण में बार बार इन्हे ही सरकार के लिए चार जातियां बताया गया हैं। हर साल की तरह टैक्स जमाकर्ताओं की नजर टैक्‍स स्‍लैब (Tax Slab) पर थी। इंडिया बजट .

वित्‍त मंत्री ने अपने पेश किए गए बजट में उन्‍हें न‍िराश क‍िया और टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया। income tax स्लैब को पूर्ववत रखा गया है। टैक्स जमाकर्ताओं के लिए टैक्स स्लैब ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार लोगों की आय को अलग-अलग श्रेणियों में बांटती है। जिससे हर कैटेगरी पर अलग-अलग टैक्‍स रेट लागू होता है। इन्‍हीं श्रेणियों को टैक्स स्लैब (Income Tax New Slab) कहा जाता है।

भारत में टैक्स स्लैब की दो व्यवस्थाएं हैं। एक पुरानी टैक्स व्‍यवस्‍था जो पहले से चली आ रही है और दूसरी जो 2023-24 में लागू की गई थी। नई और पुरानी इनकम टैक्‍स व्यवस्था  (New and old income tax regime) के बीच में पर्याप्त अंतर है। जिसे समझना जरूरी है।नई टैक्स व्यवस्था में(Income Tax New Slab )आय की सीमा पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में ज्‍यादा है। लेकिन टैक्स जमाकर्ताओं को नुकसान है कि नई व्यवस्था में कटौतियों की संख्या ,पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम है। जो लाभकारी नही है। अंतरिम बजट के बाद आपको कितना टैक्‍स देना होगा और कैसे यह जानने की कोशिश करते है

Income Tax New Slab: New and old income tax regime

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के अंतर्गत जमाकर्ताओं के टैक्स व्यवस्था

0 से 2.5 लाख तक टैक्स 0
2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स 5%
5 लाख से 10 लाख तक टैक्स 20%
10 लाख से ऊपर टैक्स 30%

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम

0 से 3 लाख तक टैक्स 0
3 लाख से 6 लाख तक टैक्स 5%
6 लाख से 9 लाख तक टैक्स 10%
9 लाख से 12 लाख तक टैक्स 15%
12 लाख से 15 लाख तक टैक्स 20%
15 लाख से ऊपर टैक्स 30%

नई और पुरानी इनकम टैक्‍स रिजीम में अंतर

1. आय की सीमा: नई व्यवस्था में आय की सीमा पुरानी व्यवस्था की तुलना में ज्‍यादा है। उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है। जबकि पुरानी व्यवस्था में 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं लगता था।

2. टैक्‍स दरें: नई व्यवस्था में टैक्‍स दरें पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम हैं। उदाहरण के लिए, नई व्यवस्था में 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती है। जबकि पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती थी।

3.कटौती: नई व्यवस्था में कटौतियों की संख्या पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये थी

बजट के अनुसार सूचना अद्यतन की जाएगी

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